कोविड-19 के चलते टैक्स भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा एक महीने और बढ़ा दी है।

कोविड-19 के चलते टैक्स भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा एक महीने और बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की समय-सीमा अब 31 दिसंबर कर दी गई है। ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम-टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इससे पहले भी करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आई.टी.आर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में मुश्किलें आ रही थीं। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए कर्जदाताओं को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऋण देने वाली संस्थाओं को एक मार्च से 31 अगस्त 2020 तक के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कर्जदाताओं के अकाउंट में वापस लौटाने को कहा है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 2 करोड़ से कम का कर्ज लिया है। साथ ही कर्जदार का अकाउंट 29 फरवरी तक एनपीए नहीं होना चाहिए। एमएसएमई, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने के लिए लिया गया लोन, क्रेडिट कार्ड की देय राशि, पर्सनल या प्रोफेशनल लोन लेने वाले सभी व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। ऋण देने वाली सभी संस्थाएं इस भुगतान के लिए 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार से आवेदन कर सकती हैं।