गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो पहली दिसम्बर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा कंटेन्मेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। संबंधित जिलाधिकारियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेन्मेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी। यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी। कंटेन्मेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश, स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। लेकिन वे केन्द्रसरकार से परामर्श के बिना कन्टेंमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य के भीतर आने-जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है।
2020-11-28