देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को सरकारी काम के दौरान एक आरोपी की ऑडी कार इस्तेमाल करने पर सस्पेंड किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से यह आदेश जारी किए गए है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ के दिशा-निर्देशानुसार रजिस्ट्रार जनरल ने यह पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया कि जोशी मसूरी कैम्प कोर्ट में हिस्सा लेने सोमवार और मंगलवार को सरकारी वाहन की जगह ऑडी कार से गए थे। इस कार के स्वामी केवल कृष्ण सोइन हैं, जिनका देहरादून कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस गाड़ी को जिला जज का बोर्ड लगाकर मसूरी में हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के आगे खड़ा किया गया था। आदेश में कहा गया है कि जिला जज प्रशांत जोशी का यह कदम अनुशासनहीनता को दर्शाता है और यह उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 3(1), 3(2) और 30 का भी उल्लंघन है। रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के आदेश में यह भी कहा गया कि निलंबित जज प्रशांत जोशी को इस दौरान आधा वेतन मिलेगा। यह धनराशि उन्हें अपनी बेगुनाही का लिखित प्रमाणपत्र देने पर मिलेगी। हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें रुद्रप्रयाग के जिला जज मुख्यालय से अटैच करते हुए स्टेशन छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी गई है।
2020-12-23