सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को गठित कमेटी पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, धामी सरकार ने यूसीसी पर एक्सपर्ट कमेटी गठित की है और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित करने में गलत क्या है. अनुच्छेद 162 में राज्यों को इस तरह की कमेटी बनाने का पूरा अधिकार है. दरअसल, सीएम धामी ने पिछले साल ठीक चुनाव से पहले सत्ता में लौटने पर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. और धामी सरकार 2.0 में सीएम कुर्सी पर काबिज होते ही पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले इसी पर एक्शन लिया था. राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था.
सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर देने के फैसले का स्वागत किया है. सीएम धामी ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के हमारी सरकार के कदम को भारतीय संविधान के अनुरूप वैध माना है. सीएम ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर गठित समिति ड्राफ्ट तैयार कर रही है. और जल्द हमारी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी.