नैनीताल: हाईकोर्ट ने चयनित होमगार्ड्स भर्ती में अभ्यर्थियों की सूची पर रोक लगाई I

हाईकोर्ट ने होमगार्ड्स भर्ती में जारी सूची पर अग्रिम आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ये आदेश गुरूवार को मामले मे दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट नैनीताल मे सुनवाई के दौरान दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि होमगार्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आरोप लगाया कि कंपनी कमांडेंट और जिला कमांडेंट ने मोटी रकम लेकर कई अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की। योग्य अभ्यर्थियों को वंचित किया गया। एसएसपी, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून, उच्च अधिकारियों सहित राज्यपाल से इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।  इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी, साथ ही कोर्ट ने होमगार्ड्स भर्ती में जारी सूची पर अग्रिम आदेश पर रोक लगा दी।