ज्ञापवापी विवाद में जिला न्यायालय ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। वाराणसी की जिला अदालत के जिला न्यायाधीश एके विशेष ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई जारी रहेगी। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें सुनवाई ना किए जाने की बात कही थी। 22 सितबंर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर आपत्ति करते हुए हाईकोर्ट जाने के फैसला लिया है।
इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अदालत का आदेश उचित नहीं है और कहा कि वे इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों की टीम अदालत के फैसले के बारे में विस्तार से बताएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में पूजा के स्थान के बारे में जो कुछ भी कहा, हमें उम्मीद थी कि मंदिरों और मस्जिदों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा. उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं.