सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी हैं , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हज़ार लोगों को रातों रात नही उजाड़ा जा सकता, केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। बीती 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी हैं
2023-01-06