उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा आज से शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि कोरोनाकाल से पहले लिया जा रहा किराया फिर से लागू कर दिया गया है। शासन ने कोरोना काल के दौरान डेढ़ गुना किराये लेने का पूर्व में जारी आदेश समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए मानक प्रचालन विधि (एसओपी) जारी कर दी है।
एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, इसके मुताबिक राज्यों के परिवहन निगम समन्वय के साथ बसों का संचालन करेंगे। वहीं, परिवहन निगम के एमडी के अनुसार रोडवेज की बसों का संचालन 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में राज्यों के बीच प्रति दिन बसों के 100-100 फेरों के संचालन की अनुमति दी गई है। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से ही किराया वसूला जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाएंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक होगी। वाहन स्वामी, चालक व परिचालक बसों व सार्वजनिक परिवहन में राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराया निर्धारित है। निर्धारित दरों से अधिक किराया किसी भी दशा में नहीं वसूला जाएगा। कोरोनाकाल के दौरान डेढ़ गुना किराये से संबंधित 23 जून 2020 के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
2020-09-30