प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने का फैसला किया है।

प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रिमण्डल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने के लिए सुझाव देगी। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि समिति के सुझावों के बाद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार मिलेगा, उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2020 में भी संशोधन करने का फैसला किया गया है। नियमावली में भर्ती की कार्यवाही राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत की जाएगी। नियमावली में महिलाओं को अलग से पदोन्नति की व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटित की है। इसके अलावा उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2020 को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के अन्य फैसलों में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत छात्रों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में डिग्री काॅलेज नहीं खोले जाएंगे।