प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संबंधित गाइडलाइंस जारी की।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संबंधित गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को smart city dehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेरशन कराए किसी यात्री को राज्य में आने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक समारोहों में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल और थियेटर पहले की तरह पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल में भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एसओपी में सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्री आदि में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिले के भीतर जिलाधिकारी जरूरत के अनुसार कफ्र्यू लगा सकते हैं। कफ्र्यू पूरे जिले में लगाया जाएगा या किसी निश्चित क्षेत्र में यह जिलाधिकारी ही तय करेंगे। संक्रमण रोकने के लिए रात का कफ्र्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन को लॉक डाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। एसओपी के अनुसार राज्य के बाॅर्डर, चैक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर एंटीजन जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड मानकों के अनुसार इलाज या होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी।