सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारणकर्ताओं को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि विज्ञापन में ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, जो कानून के खिलाफ हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 साल या उससे कम के लोग नहीं खेल सकते हैं। विज्ञापन दिखाने के साथ यह बताना जरूरी होगा कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह व्यसनकारी हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।