मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पांच दिन के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राज्य सीमा पर श्रद्धालुओं को रोका नहीं जाएगा। होटल, धर्मशाला, आश्रम गेस्ट हॉउस प्रबंधन को श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओें के लिए दो गज की दूरी और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट प्लान आज दोपहर से 15 जनवरी की दोपहर दो बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं में दूध, तेल, गैस आदि के ट्रक और टैंकर पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में कुम्भ मेले से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को पारित किया गया। मुख्य सचिव ने कुम्भ 2021 के आयोजन में कम समय बचे होने के दृष्टिगत कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि कुम्भ कार्यो से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति के आदेश 20 जनवरी तक निश्चित रूप से जारी कर दिये जाएं। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाते हुए जनवरी माह तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नगर निगम हरिद्वार में अपर मुख्य नगर आयुक्त सहित लेखपाल और कानूनगो आदि की तैनाती शीघ्र सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।
2021-01-13