उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सात जुलाई तक यात्रा पर रोक लगाई है. साथ ही हाईकोर्ट ने चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने का आदेश दिया है. बता दें कि तीरथ सरकार की ओर से एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था. इसके लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक की गई थी.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में एक जुलाई से उन जिलों के निवासियों को मंदिरों के दर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था जहां वे स्थित हैं. चमोली जिले के निवासियों को बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन की मंजूरी दी गई थी. हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच यात्रा संचालन में जोखिम से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई.